फसल अवशेष जलाने वाले किसानों की होगी ‘रेड एंट्री’

विशेष संवाददाता चिमन लाल

दो सीजन तक मंडियों में नहीं बेच पाएंगे अपनी फसल

झज्जर

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार फसल के अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके फार्म रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ दर्ज की जा रही है। इसके तहत जिन किसानों को गेहूं की फसल जलाते हुए पाया जाता है, उन्हें आगामी दो कृषि सीजन तक ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल मंडियों में बेचने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि यह प्रावधान पहले भी धान की फसल के अवशेष जलाने की घटनाओं के संदर्भ में लागू किया गया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार था। अब इसी प्रक्रिया को गेहूं अवशेष जलाने के मामलों में भी लागू किया जा रहा है। यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत की जाएगी। राज्य सरकार का यह कदम फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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