अपहरण, लूटपाट व फिरौती इत्यादि की वारदातों में संलिप्त दोषियों व आपराधिक गिरोहों का पता लगाकर की जाएगी कड़ी कार्रवाई : एसपी डॉ अर्पित जैन
झज्जर
झज्जर जिला में अपहरण, लूट, डकैती, छीनाझपटी व चोरी इत्यादि विभिन्न प्रकार के संपत्ति विरुद्ध अपराधों में संलिप्त दोषियों व आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए झज्जर पुलिस द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक झज्जर डॉ अर्पित जैन के दिशा निर्देशानुसार मई माह के दौरान जिला भर में संपत्ति विरुद्ध अपराधों में संलिप्त दोषियों का पता लगाकर उनकी धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। अपहरण, लूट, डकैती, छीना झपटी, वाहन चोरी, पशु चोरी व अन्य संपत्ति विरुद्ध अपराधो पर अंकुश लगाने तथा दर्ज मामलों के आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। विशेष अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन ने बताया कि संपत्ति विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने तथा दोषियों की धरपकड़ के लिए एक मई 2023 से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जिला के सभी पुलिस अधिकारियों व थाना प्रबंधकों को अपने अपने क्षेत्र के संपत्ति विरुद्ध अपराधों में नामजद आरोपियों की सूची तैयार करके उनकी धरपकड़ के लिए शीघ्रता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला के सभी थाना प्रबंधकों को संपत्ति विरुद्ध अपराधों में सम्मिलित दोषियों के संबंध में पूर्ण जानकारी जुटाकर आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि भविष्य में संपत्ति विरुद्ध अपराधों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
उन्होंने जिला के सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि थानों में दर्ज संपत्ति विरुद्ध अपराधों में सजा काट चुके दोषियों अथवा जमानत पर आए हुए आरोपियों की गतिविधियों पर भी कड़ी निगाह रखी जाए, ताकि वह भविष्य में किसी अन्य वारदात को अंजाम ना दे सके। इस संबंध में जिला के सभी सीआईए प्रभारियों व एंटी नारकोटिक सैल की टीम को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जिला की सीमाओं के साथ लगते अन्य जिलों व राज्यों की पुलिस से भी बेहतर समन्वय स्थापित कर लगातार तालमेल रखते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान करने तथा संपत्ति विरुद्ध अपराध करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे लूट, डकैती, छीनाझपटी व चोरी करने वाले दोषियों पर शिकंजा कसा जा सके तथा किसी भी तरह की संपत्ति विरुद्ध अपराध की वारदात को रोका जा सके।