विशेष संवाददाता चिमन लाल
झज्जर
डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों का अब डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेस इलाज का प्रावधान है। यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और उनकी जान बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरुआती गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज इलाज का प्रावधान है। डीसी ने कहा कि यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए “गोल्डन आवर” के दौरान तुरंत चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा होता है, जिसमें समय पर इलाज से जान बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) से संबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध होगी। योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को देना अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नागरिकों से भी आह्वान किया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज योजना का लाभ उठाएं।