देश का आम बजट लोकसभा में पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 की घोषणा कर दी है।
इस दौरान मीडिल क्लास का खास ध्यान देते हुए महंगाई पर रोक लगाने की कोशिश की है। बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये आय तक कोई टैक्स (Income Tax Exemption Limit for FY 2025-26) नहीं लगेगा। आइए जानते हैं बजट 2025-2026 में क्या सस्ता और क्या महंगा होगा?
Union Budget 2025 me Kya Sasta Kya Mehnga?
क्या सस्ता? | क्या महंगा? |
कैंसर की दवाइयां | इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल |
LED-LCD टीवी | प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले |
लिथियम आयन बैट्री | फैबरिक (Knitted Fabrics) |
EV और मोबाइल की बैट्री | |
स्मार्टफोन | |
इलेक्ट्रॉनिक कार | |
लेदर की चीजें | |
बुनकरों के बुने कपड़े | |
चमड़े से बने सामान | |
समुद्री उत्पाद | |
फ्रोजन फिश पेस्ट | |
जीवन रक्षक दवाइयां |
क्या
-क्या सस्ता हुआ?
- समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी को 30 से घटाकर 5% किया गया।
- फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी को 15 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- LED-LCD टीवी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाई गई।
- लिथियम आयन बैटरी सस्ती की गई।
- इलेक्ट्रॉनिक वाहन और फोन की बैटरी सस्ती होगी।
- सोना-चांदी सस्ता या महंगा?
- साल 2024 के बजट में सोने और चांदी की कीमत पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% तक किया गया था, लेकिन इस बार के बजट 2025 में सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- प्रीमियम टीवी होंगे महंगे
- बजट 2025 में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है, जिसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। हालांकि, LCD और LED TV सस्ते होंगे क्योंकि ओपन सेल्स और कॉम्पोनेंट्स से ड्यूटी हटा दी गई है। इससे पहले LCD और LED TV पर 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। ऐसे में लोकल मैन्यूफैक्चरर्स द्वारा भारत में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकेगा और आम लोगों के लिए LCD और LED TV खरीदना सस्ता रहेगा। जबकि, प्रीमियम टीवी को खरीदना महंगा होगा।
- आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट 2024 के दौरान अमोनियम नाइट्रेट, गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हवाई जहाज से सफर, सिगरेट, प्लास्टिक, पीवीसी, टेलिकॉम उपकरणों आदि को महंगा किया गया था। जबकि, स्मार्टफोन, फोन के चार्जर, सोने, चांदी, प्लेटिनम, सोलर पैनल, कैंसर की दवा आदि को सस्ता किया गया था।
बजट 2025 की जैसी उम्मीद की जा रही थी वित्त मंत्री ने उसके अनुरूप मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है।
इसे टैक्सपेयर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर जीरो इनकम टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि सभी टैक्सपेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है. हालांकि आप अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं।
12 लाख तक की छूट को आसान भाषा में समझिए
12 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स छूट को लेकर अभी भी कई लोग कंफ्यूज हैं. दरअसल, सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख की आमदनी पर जीरो टैक्स लगाने का ऐलान किया है. पहले यह लिमिट 7 लाख रुपये की थी. यानी वित्त मंत्री ने इसे एक ही झटके में पांच लाख रुपये बढ़ा दिया है. इससे 12 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को करीब 80 हजार रुपये सालाना का फायदा होगा. इसी तरह 12 से 16 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को और इससे ज्यादा को भी सालाना बचत होगी।
न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये की आमदनी वाले लोगों को टैक्स में 80,000 रुपये का फायदा मिलेगा. मौजूदा दर के हिसाब से अभी 12 लाख तक की आमदनी पर 80000 रुपये का टैक्स बनता है. इसी तरह 18 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 70,000 रुपये का टैक्स का फायदा मिलेगा. यह मौजूदा दर के हिसाब से देय टैक्स का 30% है. इसके अलावा यदि आपकी आमदनी 25 लाख रुपये तक की है तो आपको 1,10,000 रुपये का फायदा मिलेगा।
इनकम नए नियम के अनुसार चार लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है. चार से 8 लाख रुपये तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30% का टैक्स देना होगा. 12 लाख तक की आमदनी पर बनने वाले टैक्स में आयकर के सेक्शन 87A टैक्स में छूट दी जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े।
मौजूदा वित्तीय वर्ष के अनुसार न्यू टैक्स रिजीम के तहत अगर आपकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपये तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है. लेकिन 3 लाख से 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5% टैक्स लगता है. 7 लाख से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10% टैक्स लगता है. 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा. 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर 20% टैक्स लगेगा. अगर आपकी आमदनी 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होगा।
न्यू टैक्स रिजीम के तहत संशोधित स्लैब-
>> 4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
>> 4,00,001 से 8,00,000 रुपये 5%
>> 8,00,001 से 12,00,000 रुपये 10%
>> 12,00,001 से 16,00,000 रुपये 15%
>> 16,00,001 से 20,00,000 रुपये 20%
>> 20,00,001 से 24,00,000 रुपये 25%
>> 24,00,001 से अधिक आय पर 30%
न्यू टैक्स रिजीम के तहत पुराना टैक्स स्लैब-
>> 3,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
>> 3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%
>> 6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%
>> 9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%
>> 12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%
>> 15,00,001 रुपये से अधिक आय पर 30%