आईजी राकेश कुमार आर्य ने पी जी (पेइंग गेस्ट) आवास संचालकों को दिए पुलिस वैरिफिकेशन करवाने के निर्देश

 पीजी की वैरिफिकेशन जानबूझकर ना कराने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

रोहतक

रोहतक रेंज के अंतर्गत चारों जिलों में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए  सभी संचालकों के लिए पीजी (पेइंग गेस्ट) आवास का पुलिस वैरिफिकेशन करवाना अत्यंत जरूरी किया गया है। रोहतक रेंज के अंतर्गत चारों जिलों (रोहतक, झज्जर, भिवानी तथा चरखी दादरी) में स्थित सभी पेइंग गेस्ट आवासों का सर्वे करने तथा उनकी पुलिस तस्दीक के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश कुमार आर्य द्वारा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रोहतक रेंज में कानून एवं व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से आईजी श्री राकेश कुमार आर्य द्वारा रेंज के अंतर्गत चारों जिलों के पुलिस अधिकारियों को उनके क्षेत्र में स्थित सभी पीजी आवासों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के दिशा निर्देश किए गए हैं। इसके साथ ही पीजी में रहने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान व मूल निवास स्थान के संबंध में पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करने तथा विवरण संबंधी पूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए गए। पीजी में रहने वाले व्यक्तियों की पहचान को पुख्ता करने के लिए पुलिस सत्यापन करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

             आईजी श्री राकेश कुमार आर्य ने बताया कि रोहतक रेंज के अंतर्गत चारों जिलों में अनेक पीजी आवास खुले हुए हैं। प्राथमिक जानकारी में मालूम हुआ कि रेंज के अंतर्गत चारों जिलों में 141 पीजी संचालित हो रहे हैं। जिनमें से 56 पीजी आवास पंजीकृत हैं व 85 गैर पंजीकृत पीजी भी संचालकों द्वारा अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। रेंज के 141 पीजी आवासों में जिला रोहतक में 72, झज्जर में 40, भिवानी में 27 तथा चरखी दादरी में दो संचालित हो रहे हैं। जिला रोहतक में गैर पंजीकृत 45, झज्जर में 11, भिवानी में 27 तथा चरखी दादरी में दो पीजी आवास अवैध रूप से संचालित होने पाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतक में 27 व झज्जर में 29 पंजीकृत पीजी आवास पाए गए हैं। गैर पंजीकृत पीजी का संचालित होना सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। गैर पंजीकृत/अवैध पीजी में किराएदार के रूप में कोई भी अपराधी/सन्दिग्ध व्यक्ति पनाह ले सकता है। आमजन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रेंज के चारों जिलों को उनके क्षेत्र में स्थित सभी पीजी आवासों का सर्वे करने तथा उनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई अवैध पीजी संचालक जानबूझकर अपने पीजी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ पंजीकृत पीजी आवासों पर भी औचक छापामार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। औचक छापेमारी कार्रवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीजी संचालकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं तथा तय मानकों के अनुसार पीजी आवास में ठहराव करने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण, उनके रिकॉर्ड का रखरखाव व संचालन उचित प्रकार से किया जा रहा है या नहीं। निर्धारित मानको व नियमों का उल्लंघन करने वाले पीजी संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सभी पीजी संचालकों से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने के लिये स्थानीय पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है।

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