वरिष्ठ पत्रकार चिमन लाल
झज्जर
शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट अधिनियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा जब्त किये गये नशीले पदार्थों को एस.डी बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बालंद में नष्ट किया गया। झज्जर पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किये जाते है। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके नशा तस्करों के कब्जे से नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है। जब्त शुद्धा नशीले पदार्थों को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है, ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुरुप्रयोग न कर सकें। जिला पुलिस झज्जर द्वारा दर्ज किये गये 185 मामलों में जब्त किये गये अफीम को नष्ट करने की प्रक्रिया अमल मे लाई गई वहीं चरस, गांजा, हैरोईन, खसखस का भूसा व नशीली दवाईया और इंजेक्शन को 24 जनवरी 2025 को एस.डी बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बालंद में नष्ट किया गया। जिस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त दीपक सहारन ने बताया कि पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन के आदेशानुसार जिला पुलिस झज्जर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज करीब 185 मामलों में जब्त किये गये नशीलों पदार्थों को एस.डी बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बालंद में नष्ट किया गया। इस प्रकार के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक कमेटी का गठन किया जाता है। इन 185 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए नशीले पदार्थ को पुलिस कमिश्नर श्री बी सतीश बालन की अध्यक्षता में एसडी बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बालंद में नष्ट किया गया। जिला पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 185 अलग-अलग मामलों में 31 किलो 968 ग्राम चरस, 958 किलो 124 ग्राम गांजा, 1 किलो 238 ग्राम हैरोइन, 32 किलो 438 ग्राम खसखस का भूसा, 292 नशीले इंजेक्शन, 1442 नशीली टैबलेट/ कैप्सूलों को नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन की मुख्य मौजूदगी में पुलिस मुख्यालय झज्जर उपायुक्त दीपक सहारन, एसीपी हैडक्वाटर अनिरुद्ध चौहान, स्टेट क्राइम ब्रांच हिसार डीसपी हीरासिहं, जिला मोर्हर मालखाना सहायक उप निरीक्षक विक्रम कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे