विशेष संवाददाता चिमन लाल
हरियाणा प्रदेश में लागू हुई केंद्र सरकार की राहवीर योजना
झज्जर
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि केंद्र सरकार के सडक़, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राहवीर योजना को हरियाणा में लागू किया गया है। इस योजना के तहत किसी गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घटें के भीतर) में अस्पताल अथवा ट्रामा सेंटर में पहुंचाकर घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले मददगार व्यक्ति को 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। डीसी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के दौरान घायल हुए व्यक्ति को उसी समय अस्पताल पहुंचा कर उसकी जान बचाने का भरसक प्रयास करना और समय पर मदद के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि गंभीर दुर्घटनाओं में मेजर सर्जरी, कम से कम तीन दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हर गंभीर सडक़ दुर्घटना मे मदद करने वाले राहवीर को 25 हजार रुपए इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एक राहवीर मोटर वाहन से हुई दुर्घटना में एक या एक से अधिक पीडि़तों की जान बचाता है तो पुरस्कार की राशि इतनी ही अर्थात 25 हजार रुपए रुपए होगी। एक से अधिक राहवीर मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के एक पीडि़त की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार की राशि अर्थात 25 हजार रुपए की राशि उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। उन्होंने आमजन से आह्वïन किया कि वे सडक़ दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद करते समय डरे नहीं, बल्कि बिना डरे दिल खोलकर घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने बताया कि योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी।