विशेष संवाददाता चिमन लाल
रोहतक
जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण को संरक्षित करने के दृष्टिगत किसानों द्वारा गेंहू की फसल के उपरांत बचे अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश में कहा गया है कि जनहित के दृष्टिगत गेहूं फसल की कटाई के उपरांत खेत में शेष अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। गेहूं फसल के अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण होता है, जिससे वातावरण में अनेक जहरीली गैसे बढ़ जाती है। ऐसा होने से मनुष्य के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए गेंहू फसल के अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाया गया है।