वरिष्ठ पत्रकार चिमन लाल
रोहतक
जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोहतक के शहरी क्षेत्र में अनाधिकृत काॅलोनियों से अवैध कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी मुकुंद तंवर को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।