विशेष संवाददाता चिमन लाल
पात्र आवेदक 7 अगस्त तक आवेदन कर अपलोड करें सभी दस्तावेज
रोहतक,
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत किसानों, एफपीओ, सहकारी समितियों, पंचायतों एवं उद्योगों को बड़ी राहत दी है। विभाग द्वारा धान अवशेषों के एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए विभिन्न क्षमताओं वाली पैडी स्ट्रा सप्लाई श्रृंखला पर 65 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाने की योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 अगस्त 2025 कर दिया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इससे पूर्व आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई थी, परंतु अब त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संशोधित करने तथा नए आवेदनों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत आवेदन करते समय प्रोजेक्ट की कुल लागत न्यूनतम एक करोड़ रूपए से 1.5 करोड़ रूपए होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को प्रति वर्ष दो हजार से साढ़े चार हजार मीट्रिक टन धान अवशेषों के प्रबंधन की क्षमता दिखानी होगी। प्रोजेक्ट में विभागीय हिदायतों के एनेक्सचर-4 की ए व बी टेबल के अनुसार कृषि यंत्र एवं मशीनरी शामिल होना अनिवार्य है, जिसमें अधिकतम तीन टैक्टर ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विभाग के सहायक कृषि अभियंता विकास कुमार ने बताया कि सभी दस्तावेज जैसे-प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जीएसटी विवरण, बैंक लोन की स्वीकृति रिपोर्ट आदि विभागीय पोर्टल पर सही एवं पूर्ण रूप से अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज पाए जाने पर कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने के उपरांत पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षरित प्रतियां अनिवार्य रूप से सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। पात्र आवेदक इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय से पहले अपने आवेदन पूर्ण करें।