विशेष संवाददाता चिमन लाल
आरोपियो ने सीआईए-1 स्टाफ के जवानों पर की फायरिंग
जवाबी कार्यवाही में आरोपियो के पैर व कुल्हे पर लगी गोली, घायल अवस्था मे पीजीआईएमएस, रोहतक में दाखिल
रोहतक
रोहतक सीआईए-1 स्टाफ के प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि दिनांक 23.05.2025 क़ो सुभाष रोड पर स्थित वीर मोटर्स ऑफिस पर युवको द्वारा फॉयरिंग करने बारे सूचना मिली। जिला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये सभी प्रभारी थाना/चौकी, सीआईए स्टाफ की टीमों ने अपने-2 एरिया में नाकाबन्दी व गश्त शुरु की। दिनांक 27.05.2025 को सांय के समय सीआईए-1 स्टाफ की टीम को सूचना मिली की सुभाष रोड पर फॉयरिंग की वारदात मे वांछित आरोपी गांव बहुअकबरपुर के खेतो मे बने कोठडे मे हथियारो सहित किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक मे बैठे है। सूचना मिलने पर तुंरत स.उप.नि. विनोद कुमार के नेतृत्व मे टीम का गठन किया गया। जिसमे स.उप.नि अमित, स.उप.नि मंजीत, स.उप.नि विनय, मुख्य सिपाही महावीर व सिपाही प्रदीप को शामिल किया गया। सीआईए-1 स्टाफ की टीम गांव बहुअकबरपुर के खेतो के पास पहुंची। खेत मे बने कोठडो से युवको की आवाज सुनाई दी। पुलिस टीम ने युवको को चेतावनी दी कि पुलिस टीम ने चारो तरफ से घेर लिया है सरेंडर कर दे। युवक आवाज सुनकर कोठडे से बाहर निकलते हुये पुलिस टीम पर फॉयरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपना बचाव किया। युवको द्वारा चलाई गई गोली कोठडे के आस पास लगे पेडो व जमीन मे लगी। पुलिस टीम ने युवको का पीछा कर चेतावनी दी। पुलिस टीम द्वारा हवाई फॉयर कर रुकने बारे कहा। चेतावनी के बाद युवको ने पुलिस टीम पर फॉयरिंग कर दी। पुलिस टीम ने बहादुरी व तत्परता से कार्यवाही करते हुए युवको पर सेल्फ़ डिफेंस मे पैरो की तरफ फॉयर करते हुए काबू किया। दोनो युवको के पैर व कुल्हे मे गोली लगने के कारण घायल अवस्था मे नीचे गिर गए। घायल युवको की पहचान गौरव निवासी गांव नांगल जिला भिवानी व राहुल उर्फ बाबा निवासी गांव धारेडू जिला भिवानी के रुप मे हुई। गौरव के दाहिने कुल्हे व राहुल के बाये पैर मे गोली लगी। मौके से अवैध हथियार बरामद किये गये। गौरव व राहुल को ईलाज के लिये पीजीआईएमएस रोहतक मे दाखिल कराया गया। आरोपियो के खिलाफ थाना बहुअकबरपुर मे धारा 221, 132, 109(1), 3(5) बीएनएस व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया है। आरोपियो ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर दिनांक 23.05.2025 को सुभाष रोड पर स्थित वीर मोटर्स ऑफिस पर फॉयरिंग करने की वारदात को अंजाम दिया था। जिस संदर्भ मे आरोपियो के खिलाफ थाना आर्य नगर मे धारा 109(1), 3(5) बीएनएस व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग संख्या 103/2025 अंकित है।