विशेष संवाददाता चिमन लाल
नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल नम्बर 1930 या वेब पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर या नजदीक पुलिस थाना में साइबर हेल्प डेस्क पर भी दर्ज करा सकते है शिकायत
रोहतक
पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र बिजारणिया ने बताया कि साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को आमजन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टलhttps://cybercrime.gov.in पर जाकर भी दर्ज करा सकते है। रोहतक पुलिस द्वारा आमजन से अपील कि जाती है कि साइबर पोर्टल पर जाकर साइबर अपराध से संबंधित शिकायते दर्ज कराए। शिकायत दर्ज करने का तरीका बहुत ही सरल है। आमजन राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर जाकर साइबर अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते है। पोर्टल पर साइबर अपराध से संबंधित शिकायतो को दो भागों में बांटा गया है। पहला महिला/बच्चों से संबंधित साइबर अपराध व दुसरा अन्य साइबर अपराध। महिलाओ/बच्चो से संबंधित साइबर अपराध की गुमनाम तरीके से या रिपोर्ट और ट्रैक तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की https://cybercrime.gov.inवेबसाइट पर क्लिक करे।
शिकायत करने के लिए आप सबसे पहले “मै सहमत हूं” बटन पर क्लिक करेगे उसके पश्चात उपयोगकर्ताका नाम और मोबाईल नम्बर ङालेगे। आप अपने मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करने के लिए “GET OTP” बटन पर क्लिक करेंगे। ओ.टी.पी बटन पर क्लिक करने के बाद आपका ओ.टी.पी सक्रिय हो जाएगा और “submit” बटन पर क्लिक करेंगे। यहाआपको एक शिकायत भरने के चार भाग मिलेगे जिसमे घटनाओं का विवरण, संदिग्ध विवरण, शिकायत विवरण और पूर्वदर्शन व जमाकरना दिया होगा। आप घटना के बारे में विस्तार से बताए और सेव कर अगले बटन पर क्लिक करके आगे बढे। अगला कदम संदिग्ध व्यक्ति के बारे मे विवरण बताना है। यदि आपके पास संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप सेव बटन पर क्लिक करआगे जारी रखने के लिए और अगले बटन पर क्लिक करे। अगले पेज पर आपको शिकायतकर्ता या पीड़ित का विवरण दर्ज करना होगा । सभी विवरण दर्ज करने के बाद सेव कर प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर आगे बढे। यह अंतिम चरण होगा इससे पहले कि आप अपने शिकायत को अंतिम रूप दे उससे पहले आप अपनी शिकायत को दर्ज करने की पुष्टि करे और sumbit बटनपर क्लिक करने के बाद“मै सहमत हू” चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
शिकायत दर्ज होने के बाद आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से जांच के बारे में समय समय पर आपको सूचित किया जाएगा । आपकी शिकायत को संबंधित जांच एजेंसीको भेज दी जाता है उसके बाद वे औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए या अन्यकिसी प्रकार की जांच की आवश्यकता होगी तो आपसे संपर्क करेंगे और अपने अनुसंधान को आगे बढाएंगे।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का साइबर अपराध घटित हो जाता है तो इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल नम्बर 1930 या वेब पोर्टल https//www.cybercrime.gov.in पर या नजदीक पुलिस थाना मेंस्थित साइबर हेल्प डेस्क में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।