रोहतक पुलिस ने बीते 4 माह के दौरान ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन करने पर 27161 वाहन चालकों के काटे चालान

विशेष संवाददाता चिमन लाल

4 माह के दौरान चालानों से सरकारी खजाने में 15322700/- रुपये हुए जमा

रोहतक

पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र बिजारणिया के नेतृत्व में रोहतक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वर्ष 2025 के दौरान यातायात नियमो का उल्लघंन करने वालो पर शिकंजा कसने मे कामयाबी हासिल की है। सहायक पुलिस अधीक्षक श्री वाई. वी. आर शशि शेखर ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए रोहतक पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे है। सभी व्यस्त चौराहों व बाजारों में पुलिस बल तैनात किया गया है। रोहतक पुलिस ने साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में ज्यादा चालान काटे है। साल 2024 मे यातायात नियमों के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए जनवरी से लेकर अप्रैल तक कुल 15133 चालान किये गये थे। साल 2025 मे अब तक रोहतक पुलिस द्वारा 27161 चालान किये जा चुके है।
सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के नियमित रूप से चालान किए जाते है। रोहतक पुलिस का फोकस ब्लैक फिल्म, ओवर स्पीड, बुलेट पटाखा, बिना आरसी, गलत लेन मे वाहन चलाना, बिना नम्बर प्लेट, गलत तरीके से पार्क किये गये वाहनों पर है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक साल 2024 मे ब्लैक फिल्म के 102 व 2025 मे 194 चालान किये गये है। पिछले साल की चार माह की तुलना मे 92 चालान ज्यादा किये गये है। 2024 मे शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के 18 व 2025 मे 216, प्रेशर हॉर्न के साल 2024 मे 12 व साल 2025 मे 22, 2024 मे तेज गति से वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के 390 व साल 2025 मे 598, साल 2024 मे ट्रिपल राईडीग के 265 व साल 2025 मे 702 चालान किये गये है। 2024 मे बगैर नम्बर प्लेट/बिना पैटर्न प्लेट के 863 व साल 2025 मे 5652 वाहनों के चालान किए गए है।
वर्ष 2024 मे गलत जगह वाहन पार्क करने के 2211 व 2025 मे 5620, 2024 मे गलत दिशा में वाहन चलाने के 1421 व 2025 मे 5136 वाहनों के चालान किए गए है। साल 2024 मे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 157 व 2025 मे 583, 2024 मे बिना आरसी के 147 व 2025 मे 477 वाहनों के चालान किए गए है। गलत लेन के 2024 मे 1271 व 2025 मे 1828 चालान किये जा चुके है। 2025 के इन चार माह के दौरान चालानों से सरकारी खजाने में 15322700/- रुपये जमा हुए है। पिछले साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक 6709300/- जुर्माना के रुपये जमा हुये थे।
वाहन चालको द्वारा समय सीमा 90 दिनो के अंदर चालान का भुगतान करना होता है, लेकिन वाहन चालक 90 दिनो के बाद भी चालान का भुगतान नही करते है। यातायात पुलिस द्वारा अलग-2 स्थानो पर नाकाबंदी कर ऐसे वाहनो की जांच की जा रही है जिन्होने चालान का भुगतान नही किया है। जांच के दौरान 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत तहत कुल 216 वाहनो के दस्तावेजो को जब्त किया गया। इस दौरान 51 वाहन चालको द्वारा चालान का भुगतान किया गया। चैकिंग के दौरान 32 वाहनो को भी जब्त किया गया। वाहन मालिको द्वारा चालान का भुगतान होने पर 30 वाहनो को छोड दिया गया।

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