चैकिंग के दौरान पुलिस की विभिन्न टीमों ने 1879 वाहनों की जांच करते हुए लेन के नियमों का उंल्लघन करने वाले 448 वाहनों के चालान किए
रोहतक: 12 अप्रैल 2023
रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश कुमार आर्य के आदेशानुसार रोहतक रेंज पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा नियमों की पालना को सुनिश्चित करने व आमजन के जान व माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष जागरूकता एवं चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेन के नियमों का उंल्लघना करने वाले 448 भारी व अन्य वाहनों के चालान किये गए। भिवानी जिला क्षेत्र में चैकिंग के दौरान 98 वाहनों के रॉग साईड ड्राइविंग चालान तथा 158 लाइन(लेन) चेंज के चालान किए। पुलिस द्वारा विशेष अभियान के तहत भिवानी जिला मे नेशनल हाइवे व अन्य मुख्य मार्गो पर तैनात विशेष टीमों द्वारा चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले भारी वाहनों को रोक कर चालान करने की कार्रवाई अमल में लाई गई। यातायात थाना प्रबंधक भिवानी ने बताया कि जिला में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन सुनिश्चित करने एवं वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए वाहन चालकों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया। पुलिस महानिरीक्षक रोहतक रेंज रोहतक श्री राकेश कुमार आर्य के आदेशानुसार चलाए गए अभियान के दौरान वाहन चालको को भारी वाहनों के लिए निर्धारित लेन में चलने व लाइन चेंज तथा सड़क सुरक्षा के अन्य नियमों बारे जागरूक किया गया। भारी वाहन चालकों को जागरूक करने व नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने बारे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भारी वाहनों को अपनी निर्धारित बाई लेन में चलने , गलत दिशा में वाहन ना चलाने तथा निर्धारित गति सीमा के नियमों का पालन करने बारे जागरूक किया गया।
उन्होंने बताया कि हाइवे पर अधिकतर दुर्घटनाएं गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों की वजह से होती है। भारी वाहन अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चलते है। नियमों को ना मानने की वजह से हादसे हो रहे है। पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा चैकिंग के दौरान यातायात नियमों, लेन ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को अपनी लेन में वाहन चलाने और रॉन्ग साइड ड्राइविंग न करने के लिए प्रेरित किया। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटना को रोकना व सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। खराब मौसम के दौरान दृश्यता कम होने पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लेन ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग व ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए विशेष जागरूकता अभियान के तहत आमजन तथा वाहन चालको को जागरूक किया गया। ट्रैफिक पुलिस की विभिन्न टीमों ने सड़क सुरक्षा व सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को सजग होकर उनकी पालना करने बारे जागरूक किया गया। लेन ड्राइविंग के दौरान धीमी गति से चलने वाले सभी वाहन जैसे ट्रक, बस आदि को बाई लेन में रहना चाहिए। तेज गति से चलने वाले वाहनों को दाई लेन में रहना चाहिए। यह नियम बाई ओर से ओवरटेक करने से बचाता है। कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक नही करना चाहिए। जब भी वाहन चालक लेन बदले तो हमेशा टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करे। बिना संकेत के लेन बदलने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है।
उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों को अपनी लेन में चलने और गलत दिशा में वाहन ना चलाने का आह्वान किया। नियमों का पालन करने से सड़क हादसों में कमी आयेगी और ट्रैफिक भी सुगमता से चलता रहेगा। वाहन चालकों की जरा सी चूक के कारण न जाने कितनी दुर्घटनाएं मात्र असावधानी और गलत तरीके से ड्राइविंग करने से होती हैं। इसलिए सड़क पर वाहन चलाते समय सभी को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा लेन ड्राइविंग एवं रॉन्ग साइड ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनेक भारी वाहनों के चालान किए गए। पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा जिला भर में मुख्य मार्गो पर निर्धारित किए गए अलग-2 स्थानों पर चैकिंग के दौरान 1879 वाहनों की जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 448 वाहनों के चालान किए गए। जिनमें ओवरस्पीड के 08 व ब्लैक फिल्म के दो चालान भी शामिल हैं। पुलिस की विभिन्न टीमों ने अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की अवहेलना करने, लेन ड्राइविंग और गलत दिशा में ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। गलत दिशा में ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 98 वाहनों के चालान किए गए। इसी प्रकार से लेन ड्राइविंग से संबंधित 158 वाहन चालकों के चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए। सड़क सुरक्षा व सुरक्षित सफर के लिए पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान आगे भी जारी रहेगा।