रोहतक:
आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने व सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना को सुनिश्चित करने को मद्देनजर रखते हुए 27 अप्रैल 2023 को रोहतक रेंज के अंतर्गत चारों जिलों में विशेष नाके लगाकर वाहनों की जांच की गई। रोहतक मंडल के पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश कुमार आर्य के आदेशों का पालन करते हुए रोहतक रेंज के अंतर्गत चारों जिलों में चिन्हित स्थानों पर शाम 06:00 से 10:00 बजे तक विशेष नाकाबंदी की गई। इस दौरान रेंज के अंतर्गत जिला रोहतक, झज्जर, भिवानी तथा चरखी दादरी पुलिस ने विशेष नाकाबंदी करके संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहनों की जांच की गई। आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम व संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहनों की जांच के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान रोहतक रेंज के बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी नाकों मुस्तैद रहे। नाको पर तैनात पुलिस कर्मचारियों द्वारा सतर्कता से प्रत्येक गतिविधि पर कड़ी निगाह रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहनों की जांच की गई। चैकिंग के दौरान पुलिस की विभिन्न टीमों ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले अनेक वाहन चालकों के चालान व कई वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त किया।
बृहस्पतिवार की शाम को लगाए गए नाको पर चैकिंग के दौरान रेंज के अलग अलग स्थानों पर 4895 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 140 वाहनों के चालान करते हुए 02 वाहनों को इंपाउंड किया गया। अभियान के तहत मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए पुलिस की अलग-अलग टीमों ने बिना नंबर प्लेट के 17, ट्रिपल राइडिंग 04, बुलेट पटाखा मोटरसाइकिलों के दो तथा अन्य नियमों की अवहेलना करते पाए जाने पर 117 वाहनों के चालान किए गए। इस दौरान पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा 896 व्यक्तियों की पहचान के संबंध में पूछताछ की गई। नाकाबंदी पर चैकिंग के दौरान झज्जर पुलिस की अलग-2 टीमों ने शराब पीकर हुड़दंग करते एक आरोपी तथा सट्टा खाईवाली करते अलग-अलग स्थानों से दो आरोपियों को काबू करके 6700 रुपये नगद बरामद करने में सफलता हासिल की गई। पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश कुमार आर्य ने कहा कि आमजन के बीच पुलिस की मौजूदगी और इस प्रकार की नाकाबंदी, पुलिस द्वारा आमजन में सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। नागरिक पुलिस को सड़को पर मुस्तैद देख खुद को सुरक्षित महसूस करते है।
उन्होंने कहा कि रेंज के चारों जिलों में 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने तथा चालकों द्वारा निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करके तीव्र गति से चलाने की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना हादसे को निमंत्रण है। नाबालिग बच्चे द्वारा कोई वाहन चलाते हुए पाए जाने पर जुर्माना के अतिरिक्त उक्त वाहन को जब्त करने तथा वाहन के मालिक को जेल की सजा का भी कानून में प्रावधान है। इस लिये जब तक वैध ड्राईविग लाइसैंस न बन जाए, तब तक नाबालिग बच्चो को वाहन न चलाने दें। स्वयं यातायात के नियमों का पालन करने के साथ अपने परिचितों, परिवार वालों व अपने दोस्तों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों बारे जागरूक करे। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करके काफी हद सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। रोहतक रेंज में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए नाकों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वयं चैक किया जा रहा है। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने से रोकने के लिए नाकों पर वाहनों को चैक करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते समय सभी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करे।