रोहतक पुलिस का नाबालिग वाहन चालको के खिलाफ विशेष अभियान

विशेष संवाददाता चिमन लाल

नाबालिग युवक को वाहन चलाने की अनुमति देने पर माता-पिता और अभिभावक होंगे कानून के अनुसार उत्तरदायी

रोहतक

रोहतक पुलिस द्वारा नाबालिग वाहन चालको के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। एएसपी वाई.वी.आर. शशी शेखर ने बताया की पुलिस अधीक्षक रोहतक श्री नरेन्द्र बिजारणिया के दिशा निर्देशों अनुसार अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी नाबालिग युवक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग युवक/युवतियां कानून व नियमों का उल्लंधन करते हुए वाहन चलाते है। बगैर किसी चालक प्रशिक्षण व चालक लाईसैंस के युवक/युवतिया वाहन चलाते पाए गए है। यदि कोई भी 18 साल से कम उम्र (माइनर) का व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए तथा सड़कों पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हुए देखा जाता है, तो 125 बीएनएस और 199ए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। माता- पिता द्वारा नाबालिग युवक को वाहन चलाने की अनुमति देना या उन्हे वाहन चलाने के लिये प्रेरित करना भी एक अपराध है। माता-पिता और अभिभावक कानून के अनुसार उतरदायी होगे। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधान के तहत अभिभावको के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी जिसके अंतर्गत 3 साल की सजा एवम 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड सकता है। इसके अतिरिक्त लापरवाही से वाहन चलाने वाली स्पोर्ट्स और लग्जरी बाइकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जायेगी।
आमजन से अपील है कि वे यातायात के नियमों का पालन जरूर करें उनकी अनदेखी न करें। अगर कोई यातायात के नियमों कि अवहेलना करता हुआ मिलता है तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ चालान किए जाएंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *