झज्जर जिला में नहरों में नहाने व तैराकी करने पर पाबंदी

विशेष संवाददाता चिमन लाल

जिलाधीश ने जारी किए धारा 163 के आदेश, उल्लंघना करने पर होगी कार्रवाई

झज्जर, 26 मार्च

जिलाधीश प्रदीप दहिया ने जिला की राजस्व सीमा से होकर गुजरने वाली नहरों में नहाने और तैराकी करने पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह कदम गर्मी के मौसम में नहरों में डूबने से होने वाले हादसों को रोकने और जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले से होकर गुजरने वाली नहरों में गर्मी के मौसम में युवा और अन्य लोग नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर तेज बहाव और गहराई अधिक होने के कारण डूबने से मौत का खतरा बना रहता है। ऐसे में आमजन की सुरक्षा और जिले में शांति बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं जिनके तहत जिले की नहरों में नहाने व तैराकी करने को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला नगर आयुक्त, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, उप तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, और स्थानीय निकायों को सौंपी गई है। सभी थाना प्रभारी भी नगर परिषद, पालिका, और ग्राम पंचायतों से समन्वय बनाकर इन आदेशों का पालन करवाएंगे।

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