दिल्ली में निर्माण कार्यों में पूर्ण प्रतिबंध।

GRAP-3 में इन चीजों पर लग जाएगा बैन-
GRAP के तीसरे चरण में दिल्ली-एनसीआर में बीएस-IV तक के डीजल वाहनों पर बैन लग जाएगा। साथ ही आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस कार्य पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन, ट्रक और मध्यम से भारी मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। लॉकडाउन तक की नौबत-
दिल्ली- एनसीआर की हवा इसी तरह खराब होती रही तो GRAP-4 के नियम लागू कर दिए जाएंगे। इसमें सभी निर्माण गतिविधियों (सरकारी-गैर सरकारी) पर बैन लग जाएगा। राज्य सरकारों को स्कूल बंद करने और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ ही सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दे दिया जाएगा।
अब तक की क्या पाबंदियां-
दिल्ली- एनसीआर में GRAP का पहला और दूसरा चरण लागू है। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दूसरे चरण में, तंदूर में कोयले और लकड़ी जलाने पर पाबंदी, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर बैन। इसके अलावा पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया गया है ताकि लोग प्राइवेट वाहनों से चलने की बजाए मेट्रो या सरकारी बसों का इस्तेमाल करें। वहीं GRAP के पहले चरण में वाहनों से निकलने वाले धुएं पर जुर्माना, खाली जगहों पर कचरा फेंकने पर रोक, सड़कों पर पानी का छिड़काव जैसे नियम लगाए गए हैं।

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