अनाधिकृत स्थान पर प्लास्टिक वेस्ट डंप करने पर होगी कार्रवाई
झज्जर, 21 जनवरी
वरिष्ठ पत्रकार चिमन लाल
जिलाधीश प्रदीप दहिया ने जिले में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए जिले में धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तहत आदेश जारी करते हुए धारा 163 के तहत जिले की सीमा में अनाधिकृत स्थानों पर अवैध तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को डंप करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।जिलाधीश द्वारा पारित आदेशों में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आदेश की अवेलना करते हुए प्लास्टिक वेस्ट को कहीं भी अनाधिकृत स्थान पर डंप करते हुए मिलता है तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेशों के अनुसार झज्जर जिला के बहादुरगढ़ क्षेत्र में पीवीसी मार्केट की कुछ इकाइयों द्वारा अनाधिकृत व सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक वेस्ट को डाला जा रहा है। इस प्रकार से खुल स्थान पर प्लास्टिक वेस्ट डंप करने से पर्यावरण को नुकसान होने के साथ ही यह मानव जीवन के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। इसे मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने प्लास्टिक वेस्ट को अनाधिकृत स्थान पर डंप करने पर धारा 163 को लागू करते हुए पाबंदी लगा दी है। अगर कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो ऐसे में जिला पुलिस प्रशासन, आरटीए सचिव व नगर परिषद ईओ बहादुरगढ़ को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। प्लास्टिक वेस्ट वायु व जल प्रदूषण का कारण भी बनता है और पर्यावरण को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। संबंधित अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।