विशेष संवाददाता चिमन लाल
थाना/चौकी में प्राप्त होने वाली शिकायत 14 दिन से ज्यादा लंबित ना हो- एसपी सुरेन्द्र सिंह भौरिया
रोहतक
पुलिस अधीक्षक, रोहतक श्री सुरेन्द्र सिंह भौरिया ने कार्यालय पुलिस अधीक्षक स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया है। बैठक में डीएसपी मुख्यालय रवि खुंडिया, डीएसपी सांपला राकेश, डीएसपी शहर गुलाब, डीएसपी महम रिषभ सोढी, सभी प्रभारी थाना/चौकी, सभी प्रभारी सीआईए स्टाफ व अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे है। पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह भौरिया ने बैठक में पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि थाना/चौकी में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करें। सभी शिकायतों का 14 दिन के अन्दर-अन्दर निपटारा करे। 14 दिन से ज्यादा लंबित शिकायत ना हो। शिकयातकर्ता को शिकायत की रशीद अवश्य दें। उन्होंने शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए निपटारा करने के आदेश दिए है। अभियोगों का अनुसंधान गहनता से तथा निष्पक्ष जांच करे। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में दिया जाए। आगे उन्होने कहा कि साल 2025 मे जिला मे हत्या के 53 मामले दर्ज किये गये जिनमें से 49 मामलों को हल कर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के प्रयास के 71 मामले दर्ज हुये जिनमें से 68 मामले हल किये गये। लडाई-झगडे के 361 मामले दर्ज हुये जिनमे से 340 मामलो को हल करते हुये आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। अनसुलझे मामलों को हल करने के लिए प्रयास करें। जिन मामलों मे आरोपी फरार चल रहे है उनमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करें।
अवैध हथियार रखने वाले व बेचने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए। सट्टा/जुआ खेलने वालो के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करे। नशीले पदार्थो की तस्करी करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यावाही करे। नशीले पदार्थो का कार्य करने वालों की संपत्ति चिन्हित कर सक्षम प्राधिकरण से कुर्की के आदेश करवाए। आगे उन्होने कहा कि ब्लैक फिल्म लगाना यातायात नियमों के खिलाफ है। इस संबंध में सभी प्रभारी को आदेश दिये गये थे अगर कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी पर ब्लैक फिल्म लगाए हुए मिलता है तो उसका चालान किया जाए। शऱाब पीकर वाहन चलाने वाले, बिना नम्बर प्लेट वाहनो के चालान करे। एसपी ने सभी प्रभारी थाना/चौकी को आदेश दिए कि अपराध की रोकथाम के लिए दिन व रात्रि के समय गश्त करें। सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने व शराब पीकर हुडदंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। रात्रि के समय आवारागर्दी करने वाले युवकों के साथ सख्ती से निपटा जाए। अपराध पर लगाम लगाने व अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए है।