सिचाई भवन के 200 मीटर क्षेत्र में धरना–प्रदर्शन पर प्रतिबंध

विशेष संवाददाता चिमन लाल

जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जारी किए आदेश

झज्जर

जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत सिचाई भवन के 200 मीटर क्षेत्र में धरना–प्रदर्शन पर प्रतिबंध के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा झज्जर स्थित सिचाई भवन परिसर में धरना दिए जाने की सूचना है, जिससे कार्यालय परिसर सहित आसपास के सरकारी कार्यालयों में भीड़ इकट्ठा होने, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, तंबू लगाने और अन्य प्रकार की बाधक गतिविधियों की आशंका है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और आमजन के लिए असुविधा उत्पन्न कर सकती है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश अनुसार सिचाई भवन और संबंधित कार्यालयों के 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा संगठन धरना, प्रदर्शन, मार्च, सभा, नारेबाजी, तंबू लगाना या किसी भी प्रकार की बाधक गतिविधि नहीं करेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश जन सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता और शांति–व्यवस्था बनाए रखने के हित में जारी किया गया है।

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