26 व 27 जुलाई को आयोजित परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटो स्टेट दुकानें रहेंगी बंद
झज्जर
जिला मुख्यालय पर आगामी 26 और 27 जुलाई को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिला के 14 सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में सीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। 26 जुलाई शनिवार और 27 जुलाई रविवार को सुबह 10 बजे से 11.45 और सायं 3.15 से सायं 5 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के शांतिपूर्ण व नकल रहित आयोजित करवाने के लिए जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिले की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में पाबंदियां रहेंगी। आगामी 26 और 27 जुलाई को सुबह सात बजे से शाम 7 बजे तक दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार झज्जर जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षाओं के समय बंद रहेगी। आदेशों की उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।