गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए तुरंत सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज करें मोबाइल का विवरण : आईजी राकेश कुमार आर्य
रोहतक: 29 मई 2023
यदि किसी नागरिक का मोबाइल फोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उसे ब्लॉक करना अथवा ट्रैक करना अब पहले से आसान हो गया है। कोई मोबाइल फोन गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो उसे ब्लॉक व ट्रैक करने के लिए अब सीईआइआर पोर्टल उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल की चोरी या गुमशुदगी के संबंध में सीईआईआर की वेबसाइट (https://www.ceir.gov.in) पर विवरण दर्ज कर सकते हैं और अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। सीईआईआर( सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल के संबंध में जानकारी देते हुए श्री राकेश कुमार आर्य आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक रोहतक रेंज रोहतक ने बताया कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा आमजन की सुविधा के लिए यह पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि सीईआईआर पोर्टल पर लोग सीधे CEIR वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और ऑनलाइन मांगी गई जानकारी पूर्ण करके मोबाइल को अवैध रूप से रखने वाले व्यक्ति के लिए इसे ब्लॉक करके बेकार/ अनुपयोगी कर सकते हैं। खोए/चोरी हुए मोबाइल फोन के आईएमईआई को ब्लॉक करने के लिए ‘www.ceir.gov.in‘ पर अनुरोध पंजीकरण फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। ब्लॉक करने के अनुरोध को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, उपयोगकर्ता का फ़ोन 24 घंटे के अंदर ब्लॉक हो जाएगा। फोन ब्लॉक होने के बाद पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। “आवेदन जमा करने के दौरान, आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि मोबाइल उसका है। दावे को प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन से जुड़े होने चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदक को शिकायत दर्ज करते समय आईएमईआई नंबर, कंपनी का नाम, मॉडल और बिल तथा मोबाइल गुम होने की तारीख और गुमशुदगी अथवा चोरी की शिकायत से संबंधित विवरण और दस्तावेज रखने जरूरी रहेंगे। मोबाइल उपयोगकर्ता का नाम, पता, पहचान पत्र, ई-मेल आईडी और ओटीपी के लिए एक अन्य मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा। अब तक, CEIR के उपयोग से अनेक मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक ट्रैक भी किया जा चुका है। रोहतक रेंज के अंतर्गत जिला रोहतक, भिवानी, झज्जर तथा चरखी दादरी पुलिस द्वारा इसका उपयोग करने के लिए थाना स्तर पर स्थापित साइबर हैल्पडैस्क पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को सीईआईआर के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है। हर थाने को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है। थाना में संबंधित व्यक्ति सीईआईआर में लॉग इन करने के बाद नंबर को ब्लॉक कर सकेगा, अगर मोबाइल बरामद हो जाता है तो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे आसानी से अनब्लॉक भी किया जा सकता है।
इस वेबसाइट का उपयोग करने बारे प्रमुख बातें
1 उपयोगकर्ता को अपने फोन के खो जाने/चोरी हो जाने पर उसका आईएमईआई (IMEI) ब्लॉक कर देना चाहिए। ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके।
2 खोए/चोरी हुए फोन के आईएमईआई को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध पंजीकरण फॉर्म (www.ceir.gov.in) भरें, और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
3 दस्तावेज़ जमा करने के बाद, उपयोगकर्ता का फ़ोन 24 घंटों के भीतर ब्लॉक हो जाएगा।
4 एक बार फ़ोन ब्लॉक हो जाने के बाद, गुम हुए फोन पर पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर उपयोग नहीं किया जा सकता है।
5 उपयोगकर्ताओं के पास डिवाइस होने पर उन्हें अनब्लॉक करने के लिए उनके फ़ोन का IMEI होना चाहिए।
6 खोए/चोरी हुए फोन के आईएमईआई को अनब्लॉक करने के लिए, उपयोगकर्ता को स्थानीय पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना होगा कि यह मिल गया है।