विशेष संवाददाता चिमन लाल
परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटो स्टेट दुकानें रहेंगी बंद
झज्जर
जिला मुख्यालय और बहादुरगढ़ में आगामी 30 और 31 जुलाई को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला के 23 सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में एचटेट परीक्षाएं आयोजित होंगी। 30 जुलाई बुधवार को दोपहर तीन बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक और 31 जुलाई गुरुवार को सुबह 10 बजे से 12.30 और सायं 3 बजे से सायं साढ़े पांच बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के शांतिपूर्ण व नकल रहित आयोजित करवाने के लिए जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने परीक्षा केन्द्रों के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेशों के अनुसार झज्जर और बहादुरगढ़ में स्थापित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में पाबंदियां रहेंगी। आगामी 30 जुलाई को शाम और 31 जुलाई को दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार झज्जर व बहादुरगढ़ क्षेत्रों में 30 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षाओं के समय बंद रहेगी। आदेशों की उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।