आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख, 31 मार्च 2023 घोषित कर दी है। साथ ही यह भी कहा है कि इस अंतिम तारीख को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
पहले कई बार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अवधि बढाई जा चुकी है पर इस बार अगर आप निर्धारित तारीख तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाएगा।
31 मार्च 2023 तक अगर किए बिना आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इस बार डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। इसके बाद जिन लोगों के पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे नहीं होंगे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यानी पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 31 मार्च 2023 तक आधार और पैन को आपस में लिंक नहीं कराया तो, पैन इनऑपरेटिव हो जएगा।
आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 31 मार्च 2023 तक आधार और पैन को आपस में लिंक नहीं कराया तो, पैन इनऑपरेटिव हो जएगा।
पैन कार्ड के निरस्त होने के बाद पैनकार्ड धारक म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। बंद हो चुके पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी लग सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा लें।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून के बाद पैन को आधार सेलिंक करने के लिए 1000 रुपये का बिलंब शुल्क तय किया है। इसे दिए बिना आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है और ऐसा न करने पर आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है तथा इसके साथ ही नया पैन कार्ड बनवाने पर भी रोक लगा दी जाएगी।
हालाँकि, इस अधिनियम में असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों तथा उम्र 80 साल से अधिक आयु के लोगों को छूट दी गई है।
पैन को आधार से लिंक करने का तरीका
आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइटwww.incometax.gov.inपर लॉग इन करें।
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी।
इसमें सही खाने में अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
‘I validate my Aadhaar details’ का विकल्प चुनें।
आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
OTP भरने के बाद ‘Validate’ पर क्लिक करें।
इसके बाद आपका पैन कार्ड आपकेआधार से लिंक हो जाएगा।
जुर्माना कैसे भरें
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरना होगा. इसके लिए आपको पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा। यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Applicable Tax चुनें। माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में शुल्क चुकाएं। भुगतान के तरीके में नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से भुगतान चुनें। अपना पैन नंबर डालें। असेसमेंट ईयर चुनें और अपना पता भर दें। अंत में स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भर कर Proceed पर क्लिक कर दें।आपके बैंक से जुर्माने की राशि के डेबिट होने की पुष्टि हो जाएगी जुर्माना जमा हो जाएगा।