एसपी झज्जर डॉ अर्पित जैन ने किए किरायेदारों व घरेलू नौकरों की पुलिस वैरिफिकेशन करवाने के निर्देश

औद्योगिक इकाइयों, निजी गोदामों व संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों व पेइंगगैस्ट की पुलिस वैरिफिकेशन करवाना अत्यंत आवश्यक

06 जुन 2023

जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को मद्देनजर रखते हुए झज्जर जिला में कहीं पर भी निवास करने वाले किरायेदारों, घरेलू नौकरों, पेइंगगैस्ट तथा औद्योगिक इकाइयों, निजी गोदामों व संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुलिस वैरिफिकेशन करवाना अत्यंत जरूरी किया गया है। फैक्ट्रियों तथा वेयर हाउस में कार्यरत कर्मचारियों व किरायेदारों की पुलिस तस्दीक के संबंध में एसपी झज्जर डॉ अर्पित जैन द्वारा सभी थाना प्रबंधको को जरूरी दिशा निर्देश किए गए हैं। जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिला में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों तथा सभी किरायेदारों, पेइंग गैस्ट व घरेलू नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के दिशा निर्देश किए गए हैं। जिला उपायुक्त झज्जर द्वारा जारी किए गए धारा 144 के दिशा निर्देशों के तहत जिला में निवास करने वाले सभी किरायेदारों व घरेलू नौकरों की पुलिस तस्दीक करवाना जरूरी किया गया है। पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एसपी द्वारा जिला में स्थित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों व श्रमिकों तथा किरायेदारों की वेरिफिकेशन के संबंध में सभी जिला निवासियों से जिनके घर में किराएदार रहते हैं या घरेलू नौकर कार्यरत है, उन सभी की पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए। किरायेदारों व घरेलू नौकरों का जानबूझकर पुलिस सत्यापन ना कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सभी थाना प्रबंधकों को दिशा निर्देश किए गए हैं। सभी थाना प्रबंधको व चौकी प्रभारियों को जिला के विभिन्न स्थानों पर वेयर हाउस, फैक्ट्री या अन्य निजी संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों व श्रमिकों की पुलिस तस्दीक करवाने तथा रेहड़ी/फड़ी लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान की तस्दीक करने व पर्चा अजनबी काटने के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आमजन की सुरक्षा को मध्येनजर रखते हुए संदिग्ध एवं असामाजिक शरारती तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के मध्येनजर पूरे जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किरायेदारों व घरेलू नौकरों की पहचान की तस्दीक करने के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं।
एसपी डॉ अर्पित जैन ने सभी थाना प्रबंधकों को थाना व चौकी स्तर पर संदिग्ध एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिला में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना अथवा शांति भंग ना हो इसके लिए विशेष सर्च अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की गहनता से जांच करने के कड़े दिशा निर्देश किए गए हैं। किरायेदारों व घरेलू नौकरों की पहचान को पुख्ता करने के साथ-साथ संदिग्ध व्यक्तियों की जांच तथा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी के लिए झज्जर व बहादुरगढ़ एरिया मे विशेष सतर्कता रखने के निर्देश किए गए हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा रेहड़ी/फड़ी लगाने वाले सदिग्ध व्यक्तियों की पहचान से सम्बन्धित कागजात की बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। सभी थाना प्रबंधक व चौकी प्रभारियों की अलग अलग टीमों द्वारा अपने अपने एरिया के शहरी एवं देहात के एरिया में लगातार जागरूकता व सर्च अभियान चलाया जाएगा। एसपी द्वारा जिला की आम जनता से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने के लिये स्थानीय पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है।
पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन ने बताया कि मकान मालिकों द्वारा किरायेदार अथवा नौकर आदि रखते समय लापरवाही बरती जाती है। विभिन्न स्थानों पर ऐसी अनेक आपराधिक घटनाएं सामने आई है, जिसे किरायेदार व नौकरों ने अंजाम दिया है। झज्जर जिला में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन इस दिशा में कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि जो भी मकान मालिक व पीजी संचालक अपने घर-पीजी में किरायेदार, नौकर व पेइंग गेस्ट रखते हैं, उन्हें उनकी खुद भी पूर्ण जांच करनी चाहिए ओर पुलिस से भी जांच करानी होगी। किरायेदारों व घरेलू नौकरों के संदर्भ में नाम व स्थाई पते सहित व्यवसाय, इससे पूर्व कहां रहते थे तथा उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है आदि की जानकारी जरूर प्राप्त करें। अपने नजदीकी थाना से अथवा ऑनलाइन पुलिस से सत्यापन करवाएं। जानबूझकर किरायेदारों व घरेलू नौकरों का सत्यापन ना कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किरायेदार व घरेलु नौकर का पुलिस सत्यापन कराना एक जरूरी कर्तव्य है। किसी अनजान व्यक्ति को अपना घर किराए पर देते हैं, या किसी अनजान व्यक्ति को अपने घरेलू काम करने के लिए नौकरी पर रखते हैं। तो उसके लिए सभी को पहले उसका अपने नजदीकी पुलिस थाना में सत्यापन कराना आवश्यक है। वैरिफिकेशन करवाने से पता चल जाएगा कि किराएदार अथवा घरेलू नौकर किसी आपराधिक मामले का आरोपी या किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति तो नहीं है। पुलिस वैरिफिकेशन कराने से इस बात की जानकारी का पता लग जाता है कि, नौकर या किरायेदार कौन है और कहां का है। यदि अपने घरेलू कर्मचारी या किरायेदार का पुलिस वैरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उसके लिए भविष्य में किराएदार या नौकर द्वारा किए गए गैर कानूनी अपराध के लिए सजा भी हो सकती है। किसी प्रकार की अनहोनी घटनाओं को होने से पहले ही रोकने के लिए अनजान व्यक्ति का पुलिस वैरिफिकेशन करना अनिवार्य किया गया। किराएदार या घरेलू नौकर का अपने नजदीकी थाना से अथवा ऑनलाइन पुलिस सत्यापन अवश्य करवाएं।

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