धारा 163 के तहत आदेश जारी, उल्लंघना पर होगी सख्त कार्रवाई
विशेष संवाददाता चिमन लाल
झज्जर
जिलाधीश प्रदीप दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्लास्टिक वेस्ट जलाने और अवैध तरीके से औद्योगिक गतिविधियों हेतु अवैध तरीके से बिजली का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार, गांव परनाला, नीजामपुर रोड़, बामड़ोली, कनोधा, खेरपुर, लडरावण, सिद्धिपुर,लोवा कलां व लोवा खुर्द में अवैध रूप से संचालित औद्योगिक गतिविधियों के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था और प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। इसे देखते हुए जनहित में उक्त गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधीश द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगले दो महीने तक (25 फरवरी 2025 से 22 अप्रैल 2025) के लिए एचएसपीसीबी की मंजूरी के बगैर अवैध औद्योगिक गतिविधियों और प्लास्टिक वेस्ट जलाने, अवैध तरीके से औद्योगिक गतिविधि हेतु बिजली उपयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध आवासीय और कृषि क्षेत्रों में भी लागू रहेगा। आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को आदेशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।