विशेष संवाददाता चिमन लाल
कार्यक्रमों की एरियल फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी रहेगी प्रतिबंधित
रोहतक,
जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रमों के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थलों पर यूएवी जैसे ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट नियंत्रित एयरक्राफ्ट, फ्लाईंग कैमरा, हेलीकैम इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।