जिले में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल प्रतिबंधित

विशेष संवाददाता चिमन लाल

ऑनलाइन बिक्री व खरीद भी प्रतिबंधित, आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

झज्जर

डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आदेशों के तहत पटाखों की ऑनलाइन माध्यम से भी बिक्री व खरीद नहीं की जा सकती। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के आदेशानुसार यह प्रतिबंधित जिले में भी प्रभावी तरीके से लागू हैं। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह कदम उठाया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत लागू किया गया है। एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि डीसी प्रदीप दहिया के दिशा-निर्देशन में आदेशों को जिले में प्रभावी ढंग से लागू किया रहा है। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से एनसीआर क्षेत्रों में पटाखों की सभी प्रकार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध हैं। उन्होंने बताया कि आदेशों की पालना संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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