झज्जर जिले में पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित, अधिकारियों को निगरानी के निर्देश

विशेष संवाददाता चिमन लाल

डीसी का आह्वान – दीपावली पर आतिशबाजी से दूरी बनाएं, प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाएं

झज्जर,

डीसी झज्जर स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने राज्य के एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली के त्योहार सीजन को देखते हुए संबंधित विभाग इन आदेशों की जिले में सख्ती से पालना सुनिश्चित करें, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद द्वारा जारी पत्र के अनुसार, हरियाणा राज्य सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिबंध आदेश पूरे वर्ष लागू रहेगा। आदेश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों जिसमें झज्जर भी शामिल है में पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित) और फोड़ना पूरी तरह वर्जित रहेगा। ताकि किसी भी प्रकार से पटाखों की बिक्री या उपयोग न हो सके। यह निर्णय प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। संबंधित विभागों को निगरानी बढ़ाने और प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा डीसी ने नागरिकों से पटाखों से दूरी बनाते हुए पर्यावरण अनुकूल दीपावली का त्यौहार मनाने का आह्वान किया है।

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