विशेष संवाददाता चिमन लाल
बादली (झज्जर)
उपायुक्त झज्जर स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बादली खंड के गांव दादरी तोए के सरपंच सुनील को निलंबित कर दिया है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बादली की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। सरपंच के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है,जोकि नैतिक अधमता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। सरपंच पर पद का दुरूपयोग करना दर्शाता है।
इस मामले में एसडीएम बादली डॉ. रमन गुप्ता को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार पद से निलंबित सरपंच ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता व पंचायत की चल/अचल संपत्ति जो भी निलंबित सरपंच के नियंत्रण में है। डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तुरंत प्रभाव से बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए गए हैं।