निजी व सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर, कटआउट, झंडे लगाने पर प्रतिबंध

विशेष संवाददाता चिमन लाल

डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

बेरी, 20 फरवरी

निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि बेरी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रदीप दहिया के दिशा-निर्देशन में आदर्श आचार संहिता को नगर पालिका क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के मद्देनजर बेरी नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक व निजी भवनों पर दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, कटआउट, झंडे आदि लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निजी भवनों पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाने के लिए भवन मालिक की निर्धारित फॉर्म में पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, भवन, परिसर या दीवारों पर बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर या झंडे नहीं लगाए जा सकेंगे। यदि किसी को ऐसा करना हो, तो उसे संपत्ति स्वामी की स्वतंत्र सहमति प्राप्त करनी होगी और इसे निर्धारित प्रारूप में संबंधित आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) को अधिकतम तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। आदेशों की उल्लंघना करने पर हरियाणा नगरपालिका अधिनियम और संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 1989 (संशोधित 1990) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके।

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