नीट-यूजी परीक्षा के दौरान धारा 163 रहेगी लागू, आदेश जारी

विशेष संवाददाता चिमन लाल

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर में फोटो स्टेट की दुकानें रहेंगी बंद

झज्जर

जिलाधीश प्रदीप दहिया ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करवाने के मद्देनजर परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों पर कानून एवं शांति व्यवस्था के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आदेश जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास (200 मीटर की सीमा में) निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से परीक्षा के दौरान धारा 163 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के अंतर्गत स्थित सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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