विशेष संवाददाता चिमन लाल
झज्जर,
जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नेशनल ओपन स्कूल की माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक व वोकेशनल कोर्सों की परीक्षाओं मद्देनजर आगामी 18 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू की है। माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक व वोकेशनल कोर्स की परीक्षा आगामी 18 नवंबर तक दोपहर 2.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक आयोजित होंगी।
जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने परीक्षा को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बिना उद्देश्य निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व फोटोस्टेट की दुकानों की दुकानों के संचालन पर मनाही के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में कहा कि गया है कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच अधिक नागरिक एकत्रित होने और किसी प्रकार का हथियार या हथियार की तरह उपयोग होने वाली वस्तु लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ड्यूटी पर तैनात जनसेवक व पुलिसकर्मी इन आदेशों से मुक्त रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।