परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक रहेगा प्रतिबंध

विशेष संवाददाता चिमन लाल

झज्जर,

जिलाधीश जगनिवास ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जिला झज्जर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 25 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा रही परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश जगनिवास द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र होने, अवरोध उत्पन्न होने अथवा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में परीक्षा के दिनों के दौरान 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में व्यक्तियों के एकत्र होने, अनावश्यक आवागमन तथा फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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