पूर्व PM के पोते प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार के मामले में दोषी करार

बेगलुरु की एक विशेष अदालत ने बलात्कार के मामले में JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) को दोषी ठहराया है. कोर्ट शनिवार (2 अगस्त) को सजा पर फैसला सुनाएगी. कोर्ट रूम में जज का फैसला सुनते ही प्रज्वल रेवन्ना फूट-फूटकर रोने लगे.

हासन लोकसभा सीट से सांसद रहे रेवन्ना के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं. जिनमें से अभी एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. बाकी मामलों में कोर्ट जल्द ही अपना सुनवाई कर सकता है.

कोर्ट के फैसले के बाद स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अशोक नायक ने कहा, ‘पीड़िता के साथ यह घिनौनी हरकत 3-4 साल पहले हुई थी, लेकिन वह गरीबी के कारण अपनी आवाज नहीं उठा सकी थी. हमने 26 गवाहों के बयान कोर्ट के सामने रखे. कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि कोई कितना भी पावरफुल क्यों न हो गलत करेगा तो सजा भुगतेगा. कोर्ट ने सजा पर फैसला 2 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में न्यूनतम 1 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं. रेवन्न पर कई महिलाओं के साथ यौन हिंसा और महिला से बलात्कार करने का आरोप है. पूर्व सांसद ने पीड़िता से रेप करने के दौरान वीडियो भी बनाया था. इस मामले की जांच CID के विशेष जांच दल (SIT) कर रही थी. जांच के दौरान एसआईटी ने 123 से ज्यादा सबूत जुटाए और 2000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की.

दरअसल, अप्रैल 2024 में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. यह महिला रेवन्ना के फार्महाउस पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. महिला ने आरोप लगाया कि 2021 में रेवन्ना उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उस कृत्य का वीडियो रिकॉर्ड किया. रेवन्ना ने धमकी दी कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया को वह वीडियो को जारी कर देगा.

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