बिल्डर लॉबी पर शिकंजा: तीस हजारी कोर्ट ने पहाड़गंज में अवैध निर्माण पर लगाई रोक

अपराध संवाददाता विक्रम गोस्वामी

नई दिल्ली, बिल्डर लॉबी पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली के पहाड़गंज से एक बड़ी खबर सामने आई है। तीस हजारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 4196, गली भगवती, तेल मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। डिंपल अरोड़ा बनाम मुकेश कुमार एवं अन्य के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा सकता, और निर्माण पर स्टे लगा दिया गया है। यदि यहां किसी भी तरह का काम होता है, तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

मामले की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी नंबर एक मुकेश कुमार और प्रतिवादी नंबर दो धर्मवीर भास्कर के बयान दर्ज किए गए। भास्कर ने अपने बयान में बताया कि 4196, तेल मंडी, पहाड़गंज का निर्माण कार्य बिल्डर कपूर ने किया है, और इसमें उनकी किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं है। दोनों प्रतिवादियों, मुकेश और धर्मवीर भास्कर ने स्वयं अपने बयान में यह कबूल किया कि आगे कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, निर्माण बिना सैंक्शन के अधूरा है, और एमसीडी ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

फिलहाल, इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, एमसीडी को भी कोर्ट द्वारा तलब किए जाने की बात सामने आई है, ताकि उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठाए जा सकें।

यह मामला बिल्डर कपूर के एक और कारनामे को सबके सामने लाता है, जिसकी शायद ही कोई इमारत हो जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई न हुई हो। यह घटना दिल्ली में अवैध निर्माण के बड़े नेटवर्क और उसे कथित रूप से मिल रहे संरक्षण पर प्रकाश डालती है। तीस हजारी कोर्ट का यह फैसला अवैध निर्माण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि यह पहाड़गंज जैसे क्षेत्रों में कानून का राज स्थापित करने में मदद करेगा। स्थानीय प्रशासन और सरकार को इस फैसले को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि पहाड़गंज की खोई हुई गरिमा और सुरक्षा वापस लाई जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *