मतदाता शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में करें बढ़ चढ कर मतदान :- उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा

विशेष संवाददाता चिमन लाल

मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही कर सकते है मताधिकार का उपयोग, साथ लाना होगा फोटो युक्त पहचान पत्र

वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी मतदाता डाल सकेंगे वोट

रोहतक

उपायुक्त रोहतक धीरेंद्र खडग़टा ने मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वे 2 मार्च को होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़-चढ़ कर मतदान करें। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। डीसी ने कहा है मतदाता का नाम सम्बन्धित नगर निगम अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं।
मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *