मधुमक्खी पालन पर दिया जा रहा है 85 प्रतिशत तक अनुदान : उपायुक्त सचिन गुप्ता

विशेष संवाददाता चिमन लाल

पीएनबी आरसेटी में 10 नवंबर से दिया जाएगा 10 दिवसीय मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण

रोहतक,

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बागवानी किसानों का आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन की सभी श्रेणी के आवेदकों को मधुमक्खी बॉक्स (बी बॉक्सिज) एवं मधुमक्खी कॉलोनिज (बी कॉलोनिज) पर दिए जा रहे 85 प्रतिशत अनुदान का लाभ उठाये। सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन में जोखिम को खत्म करने के लिए शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। मधुमक्खी पालक समय पर पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठायें। जिला के गांव खरावड़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 10 नवंबर 2025 से 10 दिवसीय मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
डीसी सचिन गुप्ता ने बताया कि लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति मधुमक्खी पालक एक हजार बक्सों की अधिकतम सीमा तथा 120 रुपए प्रति किलोग्राम शहद का बेस प्राइस निर्धारित किया गया है तथा 30 किलोग्राम प्रति बॉक्स के हिसाब से प्रतिवर्ष 30 हजार किलोग्राम तक प्रति मधुमक्खी पालक बिक्री सीमा निर्धारित की गई है। मधुमक्खी पालक को मधुकांति पोर्टल व हनी ट्रेड सेंटर (एचटीसी पोर्टल) पर पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि योजना का लाभ कुरुक्षेत्र के रामनगर आबीडीसी स्थित हनी ट्रेड सेंटर पर शहद की बिक्री करने वाले मधुमक्खी पालक को मिलेगा। मधुमक्खी पालक को कम से कम 500 किलोग्राम शहद केंद्र पर बिक्री के लिए ले जाना होगा तथा हनी ट्रेड पोर्टल सेंटर पर पंजीकरण का समय एक दिसंबर से 31 मई तक का निर्धारित है। बक्सों का सत्यापन उद्यान विभाग की टीम द्वारा जनवरी से जून माह के बीच किया जाता है तथा बिक्री का समय भी जनवरी से जून माह तक ही रहेगा।
उपायुक्त सचिन गुप्ता के निर्देशानुसार जिला के गांव खरावड़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 10 नवंबर 2025 से 10 दिवसीय मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए केवल ग्रामीण बीपीएल परिवारों के बेरोजगार व्यक्ति पंजीकरण करवा  सकते है, जिनकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तक है। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सुबह 9 से सायं 5 बजे तक लिखित और व्यवहारिक ज्ञान विस्तार पूर्वक, समझाया जाएगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद एनएसक्यूएफ से प्रमाणित प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रशिक्षार्थी बैंक से लोन लेकर अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

प्रशिक्षण के लिए 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को प्रतिदिन आने जाने में परेशानी हो तो वे संस्थान में रहकर प्रशिक्षण ले सकते है। इच्छुक पात्र व्यक्ति शीघ्र मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करवायें। पंजीकरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों में राशन कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक खाते की कॉपी, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, 10वीं पास मार्कशीट की कॉपी और 3 पासपोर्ट साईज फोटो शामिल है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए 99969-40690 पर सम्पर्क  कर सकते हैं।

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