माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में रोहतक में पटाखों पर लगाया गया है सख्त प्रतिबंध :- उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह

विशेष संवाददाता चिमन लाल

आदेश की उल्लंघना होने पर की जाएगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई

रोहतक,

उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रोहतक सहित संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र के सभी जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायालय के आदेश की अनुपालना में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोर करने, बिक्री करने और पटाखे छोड़ने पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों को लागू करने के लिए जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर प्रवर्तन कमेटियों का भी गठन किया गया है। जिला स्तरीय कमेटी उपायुक्त और खंड स्तर कमेटी संबंधित एसडीएम की निगरानी में काम करेंगी।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिला में शिकायत निवारण सैल का भी गठन किया गया तथा शिकायत करने के लिए फोन नंबर व इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी जारी किया गया है। कोई भी नागरिक जिला में पटाखे छोडऩे, बेचने, स्टोर करने वालों की शिकायत तुरंत ईमेल hspcbroroh@gmail.com तथा व्हाट्सएप नंबर 94164-54476, 87904-57137 पर कर सकता है। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा और प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटाखों को जब्त किया जाएगा और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रोहतक (एचएसपीसीबी, रोहतक) की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बैंक्वेट हॉल व मैरिज पैलेस संचालकों को बैठक में दिए गए दिशा-निर्देश :-
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रोहतक के क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता रविंदर यादव ने इस संदर्भ में बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन/बैंक्वेट हॉल/होटल के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में अवगत करवाया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आयोजन में पटाखों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश कुमार ने कहा कि जिला स्तरीय कमेटी का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें संयोजक एचएसपीसीबी, रोहतक के क्षेत्रीय अधिकारी को बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त या संबंधित परिषद या पालिका के कार्यकारी अधिकारी या सचिव, दमकल विभाग के उपनिदेशक, उद्योग विभाग के जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, डीआईपीआरओ, पीईएसओ प्रतिनिधि, जिला न्यायवादी और खनन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।
इसके अलावा खंड स्तरीय कमेटी एसडीएम की निगरानी में बनाई गई है। इसमें डीएसपी या एसएचओ, बीडीपीओ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, फायर स्टेशन ऑफिसर, पालिका या परिषद के कार्यकारी अधिकारी या सचिव, खंड शिक्षा अधिकारी, खनन अधिकारी, एचएसपीसीबी, रोहतक के फील्ड ऑफिसर को सदस्य बनाया गया है।

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