वरिष्ठ पत्रकार चिमन लाल
पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई में 2 लाख का दुर्घटना बीमा
झज्जर, 20 फरवरी
सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य आम नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज के हर वर्ग को किफायती बीमा सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहायता मिल सके। एलडीएम (लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) विजय सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ 20 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम अदा करना होता है। यदि बीमित व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या पूर्ण विकलांगता हो जाती है, तो 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जबकि आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष तक के नागरिकों को 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके लिए 436 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। यह बीमा किसी भी प्रकार की मृत्यु (स्वाभाविक या दुर्घटना) की स्थिति में लागू होता है, जिससे परिवार को वित्तीय सहायता मिलती है।
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे इन सरकारी बीमा योजनाओं का लाभ उठाएं और स्वयं को तथा अपने परिवार को सुरक्षित करें। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति बैंक या बैंक के (बीसीए बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट एजेंट ) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसमें बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर और मध्यम वर्ग के नागरिकों को किफायती एवं भरोसेमंद बीमा सुरक्षा देना है, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।