विशेष संवाददाता चिमन लाल
रोहतक,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया ने बताया कि रोहतक एवं महम न्यायालय परिसर में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय मिल सके। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विभाग से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों से जुड़े मामले तथा राजस्व मामलों का निपटारा किया जाएगा। अजय तेवतिया ने आमजन से अपील की है कि वे 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा करवाएं।