स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में सुरक्षा के मध्येनजर जिला में ड्रोन व पैरामोटर उड़ाने पर रहेगी पूर्ण पाबंदी

आगामी 12 अगस्त को सुबह 8:00 बजे से अगले 96 घंटे तक ड्रोन व पैरा मोटर उड़ाने पर रहेगी पाबंदी

झज्जर

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में झज्जर जिला में आगामी 12 अगस्त 2023 को सुबह 8:00 बजे से अगले 96 घंटे तक किसी भी तरह के ड्रोन व पैरामीटर उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर एतिहात के तौर पर एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के आदेश अनुसार झज्जर पुलिस द्वारा जिला में किसी भी तरह का ड्रोन अथवा पैरामोटर उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। असामाजिक शरारती एवं आपराधिक तत्वों द्वारा ड्रोन ग्लाइडर अथवा पैरामोटर के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। एसपी डॉ अर्पित जैन के दिशा निर्देश अनुसार जिला में 12 अगस्त 2023 को सुबह 8:00 बजे से अगले 96 घंटे तक ड्रोन व पैरामोटर उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिला में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए पाबंदी लगाई गई है। आगामी स्वतंत्रता दिवस पर आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन व अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है।
पुलिस अधीक्षक झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया स्वतंत्रता दिवस को मध्येनजर रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिला में उपरोक्त अवधि के दौरान ड्रोन व पैरामोटर उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को मध्येनजर रखते हुए जिला में सभी तरह के ड्रोन, ग्लाइडर व पैरामोटर इत्यादि उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। उपरोक्त के संबंध में जिला के सभी थाना प्रबंधको, चौकी प्रभारियों व अपराध अन्वेषण टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो पूरे जिला में ड्रोन, ग्लाइडर व अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेशों की जानबूझकर उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आईपीसी व अन्य नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुलाजिमों और अन्य सरकारी अधिकारियों को उनकी डयूटी से संबंधित कामों के लिए जरूरी होने पर ड्रोन उड़ाने की शर्तों समेत इजाजत होगी। पुलिस मुलाजिम व अन्य सरकारी अधिकारी यदि उनकी कोई वर्दी है तो ड्रोन उड़ाने के मौके पर वर्दी जरूर पहनेगें। उनके पास पहचान पत्र और समर्थ अधिकारी द्वारा उनकी ड्रोन उड़ाने की अधिकारिक डयूटी के सबंध में जारी किया अधिकारिक कार्ड/पास होना चाहिए।

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