हाई-टेक टेक E-Passport भारत में हुआ लॉन्च

भारत में भारत सरकार ने अपनी पासपोर्ट सेवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक अपडेट करते हुए पासपोर्ट सेवा 2.0 अभियान के तहत ई-पासपोर्ट (E-Passport) की सुविधा अनिवार्य कर दी है।

यह नया पासपोर्ट पारंपरिक कागजी पासपोर्ट का एक स्मार्ट डिजिटल संस्करण है, जिसे वैश्विक सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. अब जब भी कोई नागरिक नया पासपोर्ट बनवाएगा या अपने पुराने पासपोर्ट का रिनेवल कराएगा, तो उसे आधुनिक तकनीक से लैस चिप वाला पासपोर्ट ही जारी किया जाएगा।

ई-पासपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसके कवर के भीतर छिपी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है. इस आधुनिक चिप में यात्री की व्यक्तिगत जानकारी जैसे डिजिटल फोटो, फिंगरप्रिंट और अन्य बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित तरीके से स्टोर रहता है. सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद क्रांतिकारी है क्योंकि इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना या इसकी नकल तैयार करना लगभग नामुमकिन है. यह चिप न केवल आपकी पहचान को सुरक्षित रखती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया को भी बेहद तेज और सुगम बना देती है।

राहत की बात यह है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस होने के बावजूद ई-पासपोर्ट की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. एक सामान्य 36 पेज की पासपोर्ट बुकलेट के लिए आपको मात्र 1,500 रुपये देने होंगे, जबकि भारी यात्रियों के लिए 60 पेज की बुकलेट की फीस 2,000 रुपये तय की गई है. तत्काल सेवा का लाभ उठाने वालों के लिए यह खर्च क्रमशः 3,500 और 4,000 रुपये तक जाता है. पात्रता की बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह छोटा बच्चा हो या 75 वर्ष से अधिक का बुजुर्ग, इसके लिए आवेदन कर सकता है. वरिष्ठ नागरिकों को अपॉइंटमेंट के दौरान विशेष प्राथमिकता भी दी जाती है।

यदि आपके पास वर्तमान में पुराना साधारण पासपोर्ट है और वह अभी वैध (Valid) है, तो आपको तुरंत उसे बदलने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. पुराना पासपोर्ट अपनी अंतिम तिथि तक पूरी तरह काम करेगा. नया चिप वाला ई-पासपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप अपने पुराने पासपोर्ट के एक्सपायर होने या खो जाने पर दोबारा आवेदन करेंगे. आवेदन की प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत दस्तावेजों की जरूरत होती है. हालांकि, आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आवेदक का कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड न हो, वरना पासपोर्ट जारी होने में बाधा आ सकती है।

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