होली पर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

होली के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवायजरी जारी कर दी है. पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर-स्पीडिंग, लापरवाह ड्राइविंग, टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, बिना हेलमेट के वाहन चलाना/सवारी करना, दोपहिया वाहनों पर स्टंट करने जैसे अपराधों को रोकने लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं.

यातायात पुलिस ने ये एडवाइजरी होली के दिन होने वाले हुड़दंग को रोकने के लिए की है.

होली के दौरान पुलिस के विशेष जांच दल सड़कों पर तैनात किए जा रहे हैं. 2033 यातायात अधिकारियों को 287 प्रमुख चौराहों और 233 ड्रंकन पॉइंट्स और संवेदनशील पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा. PCR और स्थानीय पुलिस दलों के साथ विशेष यातायात पुलिस जांच दल पूरी दिल्ली में विभिन्न सड़कों और प्रमुख स्थानों, चौराहों पर नशे में ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग की जांच करने के लिए तैनात किए जाएंगे.

सड़क सुरक्षा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय समिति के निर्देशों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, लाल बत्ती जंप, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने, खतरनाक ड्राइविंग और तेज गति के मामलों में पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा. न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा जो नाबालिग वाहनों पर स्टंट करते, बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पाए जाएंगे, उनके वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी में नागरिकों से की ये अपील

>शराब पीकर वाहन न चलायें.
>निर्धारित गति सीमा का पालन करें.
>यातायात सिग्नल का पालन करें.
>अन्य वाहनों के साथ दौड़ या प्रतियोगिता में शामिल न हों.
>खासकर दुपहिया वाहन चालक/सवार हेलमेट पहनें और ट्रिपल राइडिंग से बचें.
>लापरवाह, खतरनाक या टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग में शामिल न हों.
>अवयस्कों/अनधिकृत व्यक्तियों को अपना वाहन चलाने की अनुमति न दें.
>दुपहिया वाहनों पर स्टंट करने में लिप्त न हों.
>होली घर के अंदर मनाएं, सार्वजनिक स्थानों/सड़कों पर नहीं.

दिल्ली यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि होली के दिन वह विशेष रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के सवारी करना, गलत तरीके से गाड़ी चलाना जैसे यातायात उल्लंघन से बचें.

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