विशेष संवाददाता चिमन लाल
झज्जर,
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अतिदेय ऋणी किसानों को ऋण मुक्त करने के उद्देश्य से एकमुश्त ऋण समाधान योजना (ओटीएस)–2025 लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अतिदेय ऋणी किसान द्वारा पूरा मूलधन जमा करने पर अतिदेय ब्याज में 50 प्रतिशत की माफी तथा सम्पूर्ण जुर्माना ब्याज की पूर्ण माफी का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि जिन अतिदेय ऋणी किसानों की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो महिला ऋणी विधवा हो चुकी हैं, उनके मामलों में पूरा मूलधन जमा करने पर अतिदेय ब्याज की 100 प्रतिशत माफी तथा पूरा जुर्माना ब्याज माफ किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि यह योजना किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त करने के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने संबंधित शाखा प्रबंधकों, भूमि मूल्यांकन अधिकारियों एवं बैंक स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि वे गांव-गांव जाकर अतिदेय ऋणी किसानों से संपर्क करें, उन्हें योजना की शर्तों से अवगत कराएं और अधिक से अधिक किसानों को इस ओटीएस योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जिले के ऋणी किसानों को ऋण मुक्त होने का यह एक सुनहरा अवसर है, जिसका लाभ उठाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे समय रहते संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त करें।