विशेष संवाददाता चिमन लाल
रोहतक,
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान के मार्गदर्शन में स्थानीय बाल भवन एवं राजेंद्र नगर में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता कामनी चोपड़ा ने बच्चों को बालिका संबंधी कानूनों पर केंद्रित जागरूकता सत्र के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बाल विवाह कराने वालों को दंडित करना है, ताकि बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया गया। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पोक्सो अधिनियम सहित अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी सरल भाषा में प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में भी बच्चों को बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत करना तथा उन्हें सुरक्षित एवं सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर करना रहा। कार्यक्रम में बाल ग्रह अधीक्षक श्रीमती निशु, पीएलवी मनोज कुमार, एडवोकेट बबीता फोगाट, एडवोकेट बबीता किराड़ की भी उपस्थिति रही।