रोहतक,20 जनवरी
उपायुक्त एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक के प्रशासक धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने औस्टीज कोटा के अन्तर्गत आने वाले उन भूस्वामियों जिनकी जमीन सैक्टर 21पी, 21ए, 25 तथा सैक्टर 27-28-26 पी I,II,III के लिये अधीग्रहित की गई है,उनकों प्लाटों के अलाटमैंट करने के लिये आवेदन आमन्त्रित है।
उन्होंने बताया कि इन औस्टीज कोटा के अन्तर्गत आने वाले प्लाटों हेतू दिनांक 04. दिसंबर 2015, 11 अगस्त 2016 तथा 08 मई 2018 की रिजर्वेशन पोलिसी लागू रहेगी। आवेदन 22 जनवरी 2025 से 21 मार्च 2025 तक दो माह तक स्वीकार किये जायेंगे। प्राप्त हुए आवेदनों को दिनांक 11 अगस्त 2016 तथा उसके बाद की संशोधित दिनांक 08 मई 2018 की पोलिसी अनुसार छंटनी की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह छंटनी प्रक्रिया प्रकाशन की अंतिम तिथि से अगले दो माह तक की जानी है। छंटनी के पश्चात एक माह के अन्दर अन्दर ही अलाटमैंट की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जायेगा। अलाटमेंट चल रहे रिजर्व मूल्य पर की जानी है। उन्होंने बताया कि दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को जारी दिशानिर्देशों अनुसार सैक्शन 4 के समय जो उत्तराधिकारी रिकार्ड में दर्ज थे उनको केवल एक ही प्लाट दिये जाने का प्रावधान है। औस्टीज कोटा के तहत जिन आवेदकों नें पहले से लाभ ले लिया है उनको इस अलाटमैंट प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक के अन्तर्गत जो अवार्ड दिनांक 10 सितंबर 1987 से पहले के हैं, वह अपना आवेदन इस अलाटमैन्ट प्रक्रिया में ना करें। सभी औस्टीज कोटा के आवेदक अपना आवेदन आपनी आवेदन राशि 50000/- रूपये के साथ जमा करवायेंगे और प्राप्त सभी आवेदनों पर विभाग की दिनांक 04 दिसंबर 2015, दिनांक 11 अगस्त 2016 तथा दिनांक 08. मई 2018 की पोलिसी अनुसार निर्णय लेकर अलाटमेंट की प्रक्रिया में शामिल किये जायेंगे। पोलिसी एवं आवेदन हेतू विभागिय वैबसाईट https://hsvphry.org.in के लिंक पर Click करके जानकारी प्राप्त कर सकतें है व आवेदन कर सकतें हैं।
उन्होंने बताया कि
सैक्टर वाईज प्लाटों का विवरण विभागीय वेबसाईट अथवा सम्पदा कार्यालय ह. श. वि. प्रा., रोहतक के नोटिस बोर्ड / सम्बन्धित सहायक से सम्पर्क करके देखा जा सकता है।