हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टर 6 की 45 मीटर चौड़ी सड़क से अवैध कब्जे हटाने के दृष्टिगत डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

विशेष संवाददाता चिमन लाल

जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने जारी किए आदेश

रोहतक, 15 फरवरी

जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16 (1) एवं 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टर 6 की 45 मीटर चौड़ी सड़क से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सब डिविजन 1 के एसडीई सुमेर सिंह को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्टे अथवा स्टेटस-को का आदेश पारित न हो तथा संबंधित कार्य नियमानुसार हो।

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