जिला झज्जर क्षेत्र में पंचायत चुनाव व उपचुनाव के मद्‌देनजर धारा 163 लागू

विशेष संवाददाता चिमन लाल

रविवार 15 जून को जिला झज्जर क्षेत्र में ब्लाक बादली, एमपी माजरा औऱ फैजाबाद की ग्राम पंचायत में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान

झज्जर

जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि राज्य निवार्चन आयोग हरियाणा पंचकूला की अधिसूचना के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। 15 जून को जिला झज्जर क्षेत्र में ब्लाक बादली, एमपी माजरा औऱ फैजाबाद की ग्राम पंचायत में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। जिलाधीश ने कहा कि इस दौरान जिला झज्जर के चुंनाव संबंधित क्षेत्रों में तनाव तथा शांति भंग होने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। मतदाताओं बिना किसी धमकी या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्रिम उपाय किए गए हैं। 15 जून को मतदान प्रक्रिया व मतों की गिनती समाप्त होत्रे तक जिले में स्थापित विभिन्न मतदान केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं।
जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जिला में पंचायत चुनाव व उप चुनाव के मद्‌देनजर किसी भी प्रकार के हथियारों जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासे, चाकू, साइकिल चैन जैसे हथियारों को मतदान केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि तक रखने व ले जाने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है।

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